Cryptocurrency News

Cryptocurrency को नहीं मिलेगा भारत में क़ानूनी मुद्रा का दर्जा – Finance Secretary ने दी जानकारी

Finance Secretary on Cryprocurrency: बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि क्रिप्टोकरेंसी से हुई आमदनी पर लोगों को 30% का टैक्स देना होगा। इसका अर्थ ये निकाला जाने लगा कि अब क्रिप्टोकरेंसी को वैध करेंसी घोषित करने की तरफ सरकार कदम उठाने के बारे में सोच रही है। इसी के सात देश के फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन (Finance Secretary TV Somanathan) ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बुधवार को बड़ी बात कही, सोमनाथन ने कहा कि दुनिया की सबसे प्रचलित क्रिप्टोकरेंसी बिटक्वाइन (Bitcoin), इथीरियम या एनएफटी (NFT) कभी वैध मुद्रा या लीगल घोषित नहीं हो सकते है। उन्होंने कहा कि Bitcoin या Ethereum जैसी क्रिप्टोकरंसीज को देश में कभी कानूनी दर्जा नहीं मिलेगा।

Crypto में इनवेस्टमेंट करने पर सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी

उन्होंने कहा कि Cryptocurrency में इनवेस्टमेंट करने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि इन्हें सरकार की ओर से स्वीकृति नहीं मिली है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यह इनवेस्टमेंट सफल होगा या नहीं। इसमें नुकसान हो सकता है और सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हालांकि सोमनाथन ने कहा कि रिजर्व बैंक की ओर से लाई जाने वाली डिजिटल करेंसी कभी डिफॉल्ट नहीं होगी। आरबीआई (RBI) द्वारा जारी किया गया डिजिटल रुपया लीगल टेंडर होगा।

आरबीआई (RBI) की डिजिटल करेंसी

सोमनाथन ने कहा, “डिजिटल रुपये के पीछे RBI की ताकत होगी जो कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। RBI का धन डिजिटल प्रकार का होगा। RBI की ओर से जारी डिजिटल रुपये के पास कानूनी दर्जा होगा। Bitcoin जैसे क्रिप्टो की असली कीमत कोई नहीं जानता है और उसके price में डेली उतार-चढ़ाव आता रहता है। जिसकी वजा से नुकसान होने की ज्यादा सम्भावना होती है। डिजिटल रुपये के साथ हम नॉन-डिजिटल एसेट्स खरीद सकेंगे, जैसे हम अपने वॉलेट या UPI प्लेटफॉर्म के जरिए पेमेंट्स से चीजों को खरीदते हैं।” उन्होंने बताया कि Bitcoin, Ethereum या किसी एक्टर की पिक्चर से जुड़ा NFT को कभी कानूनी स्वीकृति नहीं मिलेगी।

Comments are closed.