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Cryptocurrency पर सरकार लगाने जा रही है 30% टेक्स, बजट में की ये घोषणा। जानिए पूरी जानकारी।

Cryptocurrency: 2022 बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि क्रिप्टोकरेंसी से हुई आमदनी पर लोगों को 30% का टैक्स देना होगा। बजट के दौरान बिटकॉइन को बैन करने के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया है लेकिन ये जरूर बताया गया है कि अब से बिटकॉइन आदि की कमाई पर टैक्स लगाया जा रहा है. बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टोकरेंसी के निवेशकों के लिए ये काफी चौंकाने वाली बात है इन डिजिटल ऐसेट्स को वर्चुअली ट्रांसफर करने पर 1% TDS भी लगेगा। इसका अर्थ ये निकाला जाने लगा कि अब क्रिप्टोकरेंसी को वैध करेंसी घोषित करने की तरफ सरकार कदम उठाने के बारे में सोच रही है। परन्तु वही सोमनाथन जी ने कहा कि दुनिया में प्रचलित क्रिप्टोकरेंसी को वैध मुद्रा या लीगल घोषित नहीं होगी।

भारत की डिजिटल करेंसी:-

वित्त मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साल 2022 यानी इसी साल से देश की अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा. निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि डिजिटल करेंसी के आने से डिजिटल ईकोनॉमी को काफी बूस्ट मिलेगा और करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम भी काफी सस्ता हो जाएगा. इस डिजिटल करेंसी को हमारे देश की क्रिप्टोकरेंसी भी कहा जा सकता है।

Cryptocurrency पर TDS (टीडीएस):-

TDS (टीडीएस) यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (Tax Deducted at Source) यह दरअसल इनकम टैक्स का ही एक हिस्सा है। सरकार की घोषणा की बात करें तो किसी भी तरह की क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन पर आपको 1% का टीडीएस भरना होगा। TDS टेक्स लगाने का मुख्य कारण ये है की इस टेक्स की मदत से सरकर के पास आपके खाते से किए गए क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन का पूरा लेखा-जोखा मिल जाएगा। मतलब एक प्रकार से टीडीएस दरअसल, क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन पर नजर रखने के लिए लगाया गया है।

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