Cryptocurrency पर RBI ने की अधिसूचना जारी
बैंक उपयोगकर्ताओं को Crypto में निवेश करने से अब नहीं रोक सकते हैं। बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को Cryptocurrency के बारे में चेतावनी देने के मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए RBI ने एक अधिसूचना जारी की है।
आपको मालूम ही होगा की India में पिछले कुछ सालो से Cryptocurrency को लेकर बवाल मचा हुआ है। आये दिन Cryptocurrency को लेकर RBI बैठक करती रहती है। पिछले कुछ महीनों में कई बैंको जैसे HDFC, SBI व् कुछ अन्य बैंक के कई ग्राहकों को अपने संबंधित बैंकों से चेतावनी वाले email प्राप्त हुए हैं, जिसमे कहा गया कि India में Cryptocurrency अवैध है। अगर आप इसमें निवेश करते है या ग्राहक Cryptocurrency में निवेश करना जारी रखते हैं तो ग्राहकों के खाते बंद कर दिए जाएंगे, जिसकी जानकारी कई Crypto उपयोगकर्ताओं ने Twitter पर रिपोर्ट कर दी थी।
हालाँकि, 31 मई, 2021 को, RBI (भारतीय रिज़र्व बैंक ) ने एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें RBI की ओर से स्पष्ट किया गया कि बैंक अपने ग्राहकों को इस तरह से चेतावनी नहीं दे सकते । उन्होने बताया की बैंक अपने ग्राहकों को चेतावनी देने के लिए RBI के पुराने 2018 परिपत्र का उपयोग कर रहे थे और मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा Cryptocurrency को वैध बनाने के बाद से बैंक पुराने परिपत्र को लागू नहीं कर सकते ।
Cryptocurrency पर RBI ने जारी की Notification
RBI ने Cryptocurrency को अवैध मानने वाले बैंकों के बारे में यह अधिसूचना जारी की। जिसमे उन्होंने घोषणा की कि यह RBI के ध्यान में आया था कि बैंक और वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों को 2018 में Cryptocurrency पर RBI के प्रतिबंध के आधार पर Cryptocurrency का उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दे रहे थे। अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि प्रतिबंध 2018 से है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 मार्च, 2020 को यह प्रतिबंध हटा लिया गया था, और बैंक कानूनी रूप से अपने ग्राहकों को Cryptocurrency का उपयोग करने के लिए चेतावनी या धमकी नहीं दे सकते हैं।
यह जानकारी RBI ने अपने Twitter Handel पर Tweet कर दी थी । RBI ने 31 May, 2021 को स्पष्ट रूप से कहा है कि बैंक अपने ग्राहकों को Cryptocurrency में निवेश करने से नहीं रोक सकते। भारत में Crypto Exchanges और Crypto Investors के लिए यह बड़ी खबर है, क्योंकि भारतीय भारत में Cryptocurrency की वैधता पर आरबीआई व् सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्टीकरण का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ।
अधिक जानकारी के लिए आप RBI की वेबसाइट पर भी पढ़ सकते है। https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12103&Mode=0
साथ ही WazirX के CEO और Founder Nischal Shetty ने भी अपने Twitter Handel पर Tweet कर यह जानकारी अपने Followers के साथ सांझा की है।
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