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UAE में Cryptocurrencies की दोखाधड़ी पर लाया गया कानून। जानिए पूरी जानकारी।

अभी हालही में UAE के राष्ट्रपति शेख खलीफा ने पिछले महीने कानूनी सुधारों की एक सीरीज की घोषणा में क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाले को ऑनलाइन बढ़ावा देने वाले साइबर अपराधियों को वित्तीय धोखाधड़ी से जनता की रक्षा के लिए कानून बनाया है। जिसमे उनोने Crypto investors के सात घोटाला करने वाले क्रिप्टो scammers के लिए कड़ी सजा देने के लिए नियम बनाये है। जोकि 2 जनवरी 2022 से लागू किये जायेगे। जिसमे की उनोने क्रिप्‍टो से जुड़ी धोखाधड़ी करने पर पांच साल तक की जेल और 1 मिलियन AED तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और उनोने यह भी कहा की अगर अपराधी नकली खातों का इस्तेमाल उन लोगों को बदनाम करने के लिए करता है, जिनके सात उनोने दोखाधड़ी की है, तो जुर्माना दो साल तक बड़ा दिया जायेगा। यूएई गलत सूचना फैलाने के लिए तथाकथित ‘Bots’ का उपयोग करके फर्जी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना जारी रखे हुए है।

यह कानून उनोने क्रिप्टो में हो रहे घोटाले को देखते हुए लाया जा रहा है। दुनियाभर में क्रिप्‍टो से जुड़ी धोखाधड़ी के मामलों में तेजी आई है। 2020 में पूरी दुनिया में कुल लगभग 80,120 करोड़ रुपये के क्रिप्‍टो क्राइम हुए थे। May 2021 में €30 million ( लगभग 270 crores) क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसने पूरे यूरोप में सैकड़ों लोगों के सात दोखाधड़ी की थी। संशोधित कानून में फर्जी ईमेल अकाउंट बनाने वाले या वेबसाइट बनाकर दूसरों को ठगने वाले अपराधियों के खिलाफ जेल की सजा या (लगभग ₹50,000 से ₹150,000) दोनों के बीच जुर्माना भी लगाया गया है।

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